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सीएसआईआर-राष्ट्रीय डेटा विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता संस्थान

(पूर्व में चैथा पैरारडाइम संस्थान तथा गणितीय प्रारूपण एवं कम्प्यूटर अनुकरण केन्द्र)

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की एक घटक प्रयोगशाला की एक घटक प्रयोगशाला।.


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

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भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

16 सितंबर, 2005

अधिसूचना

सा.का.नि.… सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) ये नियम सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 कहे जा सकेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है ;

(ख) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ग) वे सभी अन्य शब्द और पद जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

3. धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ दस रुपये का आवेदन शुल्क होगा, जो उचित रसीद के एवज में नकद अथवा लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा दिया जाएगा।

4. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए, शुल्क उचित रसीद के एवज में नकद अथवा लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा :-

(क) प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज़ में) के लिए दो रुपये ;

(ख) बड़े आकार के कागज़ में प्रति की वास्तविक लागत या लागत मूल्य ;

(ग) नमूनों या मॉडलों का वास्तविक लागत मूल्य ; और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे का कोई शुल्क नहीं ; और उसके बाद प्रत्येक पंद्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पाँच रुपये का शुल्क।

5. धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए, शुल्क उचित रसीद के एवज में नकद अथवा लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा : -

(क) डिस्केट या फ्लॉपी में उपलब्ध कराई गई सूचना के लिए पचास रुपये प्रति डिस्केट या फ्लॉपी ; और

(ख) मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रुपये प्रति फोटोकॉपी पृष्ठ।

पुनश्च : सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा पृष्ठांकन संख्या 9(131)/2005-ई.III दिनांक 07-10-2005 के तहत पृष्ठांकित